राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भिलाई स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक को जारी किया नोटिस

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भिलाई 12 अप्रैल वेबवार्ता..एस. टी.एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संपर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि भिलाई स्टील प्लांट शेड्यूल्ड ट्राइब एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन ने कई बार एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों के सम्पर्क अधिकारी (Liaison Officer) के द्वारा उचित माध्यम से प्रबंधन को पत्राचार कर अपनी मांगों को/कर्मचारियों को हो रही समस्याओं को समाधान करने हेतू संवैधानिक व वैध रूप से बातों को रखा है। इसके बावजूद भी प्रबंधन के द्वारा ST एसोसिएशन के साथ जानबूझकर भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनदेखी व पक्षपात किया जा रहा है। किसी भी पत्रों का अब तक न तो कोई लिखित प्रत्युत्तर दिया गया है न ही किसी प्रकार के कार्यवाही की जानकारी एसोसिएशन को प्रेषित की गई है/दी जाती है।

जिसकी शिकायत ST एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ दौरे पर आये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य महोदया डाॅ (श्रीमती आशा लकड़ा), जिन्हें राज्यमंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त है, से मिलकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया था। जिस पर आयोग की माननीय सदस्य महोदया ने शीघ्र इस पर कार्रवाई हेतू प्रबंधन को नोटिस जारी करने का एसोसिएशन को आश्वासन दिया था तथा एसोसिएशन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 28.04.2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) नई दिल्ली ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेल भिलाई स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी उपरोक्त शिकायत के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण 30 दिनों के अंदर मांगा है।

एसोसिएशन के द्वारा शिकायत के मुख्य निम्न बिंदु हैं :-प्रबंधन द्वारा भिलाई स्टील प्लांट में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के वैध व बी.एस.पी. क्वार्टर के नियमों का पालन करते हुए पंजीकृत व सक्रिय संगठन (भिलाई स्टील प्लांट शेड्यूल्ड ट्राइब एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन) को औपचारिक मान्यता नहीं दी जा रही है।ST कर्मचारियों के मुद्दों पर होनेवाली त्रैमासिक बैठकों व अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। जिससे ST कर्मचारियों के मुद्दे (जैसे – आरक्षण रोस्टर, प्रोमोशन में वरिष्ठता का समुचित ध्यान, स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी, वेलफेयर संबंधी इत्यादि) उचित मंच पर उठ नहीं पा रहे हैं। जिससे ST कर्मचारी प्रभावित व पीड़ित हैं।रावघाट माइंस में कर्मचारियों को हो रही समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी समस्याओं का समाधान प्रबंधन द्वारा अब तक नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारी प्रभावित व पीड़ित हैं।ST कर्मचारियों के संगठन को किसी भी प्रकार का सहयोग कार्यक्रमों हेतू एवं कार्यालय भवन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। जोकि भेदभावपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है।

आयोग ने पत्र में स्पष्ट कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकता है तथा संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष समन (summons) जारी कर सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक सुरक्षा कवच है। जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (STs) के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों की रक्षा, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। अब आगे देखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति ST एसोसिएशन के साथ किस प्रकार न्याय दिलाकर करेगी।

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